नई दिल्ली। कांग्रेसी नेता और अभिनेता राज बब्बर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, 26 साल के एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ उन पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर को यह सजा लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी से मारपीट करने के लिए दी गई है। राज बब्बर की इस हरकत के लिए 2 मई 1996 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जब राज बब्बर ने चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी, तब वे ‘सपा’ के प्रत्याशी थे। उस वक्त कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी।
राज बब्बर को इस मामले में हुई सजा
राज बब्बर को जिस मामले में सजा हुई है, ये साल 1996 का है। साल 1996 में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण राणा ने समाजवादी के प्रत्याशी राज बब्बर सहित कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज बब्बर ने अपने समर्थकों के साथ मतदान स्थल में घुसकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके साथ ही उन्होंने मतदान स्थल पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में कई लोगों को चोट आईं। केस की विवेचना के बाद राज बब्बर और बाकी लोगों के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया है।यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राज बब्बर का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
राज बब्बर ने 1989 में अपने राजनीति करियर की शुरआत की थी। वह वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। राज बब्बर तीन बार लोकसभा सासंद रहे हैं।