संध्या सेन @ news24carate। मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त जे.आर.नायक के मार्गदर्शन एवं वनमंडलाधिकारी गरियाबंद मयंक अग्रवाल के निर्देशन में वन अपराधों पर प्रभावी रुप से नियंत्रण करने के निर्देशों के अंतर्गत आज दिनांक 21.06.2022 को उप वनमडलाधिकारी राजिम यू.एस. ठाकुर के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र पांडुका अंतर्गत सर्च वारंट जारी कर ग्राम लोहझर निवासी भरत उर्फ बलराम निषाद पिता धनीराम उर्फ संतु के मकान पर छापा मारकर कार्यवाही किया गया जिसमें घर के कमरे में अवैध रूप से सागौन एवम बीजा प्रजाति का चिरान एवं सागौन का दरवाजा मौके पर पाया गया. मौके पर प्राप्त वनोपज से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सागौन एवं बीजा चिरान 07 नग = 0.146 घ.मी. एवं बढ़ईगिरी के औजारों की जप्ती की कार्यवाही की गई तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)छ 33(1)ख,41 एवं 42, 52 तथा छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 11 (काष्ठ नियम 1973 नियम 7) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 17420/10 दिनांक 21.06.2022 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गई. उक्त कार्यवाही में उपवनमंडाधिकारी राजिम यू.एस.ठाकुर (स.वं.स.) , वन परिक्षेत्र अधिकारी पांडुका तरुण तिवारी, जितेंद्र ध्रूव प. स. जरगाँव, टीकाराम वर्मा प. स. गायडबरी, अनीता सोनवानी प. स. पाण्डुका, श्री साखाराम नवरंगे प. स. बरबाहरा, डोमन लाल साहू परिसर रक्षक तिलईदादर, लोकेश श्रीवास परिसर रक्षक साँकरा ,राहुल श्रीवास परिसर रक्षक फुलझर, प्रवीण दीवान परिसर रक्षक बीरोडार एवं वन सुरक्षा श्रमिकों का सराहनीय योगदान रहा.
वन विभाग की छापामार कार्यवाही,वन परिक्षेत्र कार्यालय पाण्डुका अंतर्गत ग्राम लोहझर से 7 नग सागौन एवं बीजा के चिरान जब्त, वन अधिनियम के तहत की जा रही है कार्यवाही
