मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना कोर कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

प्रांजल झा…

कांकेर. नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है, इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क, फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट््टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में मुंह एवं नाक को पूरी तरह से ढ़कने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसे पुनः उपयोग करने के पूर्व साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए।
कलेक्टर के.एल. चौहान ने जिले के लोगों से अपील किया है कि घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर आवश्यक रूप से पहन लें, ऐसा नहीं पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क, गमछा अथवा रूमाल पहने व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाय। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जावे।
कलेक्टर श्री के.एल.चौहान की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम लोगों द्वारा मास्क का उपयोग करने तथा लॉकडाउन के दौरान जिले में खाद्यान्न की उपलब्धता इत्यादि पर चर्चा किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर सी.एल मार्कण्डये, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एल. उईके, डॉ. डी.के रामटेके, आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त विवेक दलेला, एसडीएम उमाशंकर बंदे, डिप्टी कलेक्टर उत्तम पंचारी एवं डॉ कल्पना ध्रुव, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश पाण्डे, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सी.एस. मिश्रा, परिवहन अधिकारी ऋषभ नायडू, डी.पी.एम डॉ, निशा मौर्य, सहायक खाद्य अधिकारी टी.आर ठाकुर भी मौजूद थे।

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