गुटका, तम्बाखू एवं गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


बेमेतरा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार यह एक संक्रामक बिमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों मे महामारी का रुप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध (सोशल डिस्टेंस) की सख्त हिदायत है। प्रायः यह देखने मे आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाखू एवं गुड़ाखू का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर जगह-जगह मे थूंक दिया जाता है। जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ऐसे स्थिति मे एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बेमेतरा जिले मे गुटका, तम्बाखू एवं गुड़ाखू के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगाया जाता है। सह आदेश संपूर्ण बेमेतरा जिले मे तत्काल प्रभाव से लागू होगा जो 03 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

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