पाटन. विकासखंड पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरतते हुये ग्रामीणों के लिये सोमवार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए है। पंचायत द्वारा जारी निर्देशो को पालन नही करते पाए जाने पर उनसे जुर्माना भी वसूल की जाएगी। सरपंच अंजीता गोपेश साहू ने ग्रामिणो के लिये प्रमुख सात दिशा निर्देश जारी किए है जिसमे गांव में किसी भी। व्यक्ति को बिना मास्क या बिना मुंह ढंके घूमते पाए जाने पर 1 हजार रुपये जुर्माना, गांव में।कोई भी व्यक्ति अपना या दूसरे की लकड़ी काटते पाए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना, शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दुकान सुबह 9 से 3 बजे तक खुले रहेगी। निर्देश के उलंघन करते पाए जाने पर 5 हजार जुर्माना, गांव में कही भी 5 व्यक्ति से अधिक पाए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति से 1 हजार जुर्माना, गांव में बिना जानकारी कोई भी बाहर का रिश्तेदार किसी भी व्यक्ति के घर आते है तो इसकी सूचना तुरंत ग्राम पंचायत को दे। जानकारी छुपाए जाने पर 1 हजार रुपये वसूली की जाएगी। गांव में कोई भी व्यक्ति शराब या नशीली पदार्थ बेचते हुए पाए जाने पर 10 हजार जुर्माना, गांव में ताश खेलेते पाए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति से 1 हजार रुपये जुर्माना वसूल की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है जो भी व्यक्ति पंचायत द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन नही करने वालो की जानकारी देता है या फिर उसका फ़ोटो पंचायत को उपलब्ध कराते है तो जुर्माना की 50 प्रतिशत राशि जानकारी देने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा।
