संध्या सेन @ गरियाबंद। हाईकोर्ट ने धान शॉर्टेज वसूली मामले में गरियाबंद जिले की तेतलखुंटी और गोहरापदर समिति को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों समितियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर के लिए जिन तथ्यों को आधार माना है उनमें छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की लापरवाही महत्वपूर्ण है।
बता दें कि इस वर्ष जिले की 82 समितियों में से 43 समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान में 22 हजार क्विंटल की शॉर्टेज आयी है। इनमें से ज्यादा समितियां मैनपुर और देवभोग क्षेत्र की है जहां भारी पैमाने पर शॉर्टेज हुई है। जिला प्रशासन ने इन समितियों से शॉर्टेज की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तेतलखुंटी और गोहरापदर समिति पदाधिकारियों के खिलाफ तो वसूली की रकम जमा नही करने पर जिला प्रशासन ने एफआईआर और कुर्की के आदेश तक जारी कर दिए है।
दोनों समितियों ने खुद पर नाइंसाफी का हवाला देते हुए अधिवक्ता अजिनेश अजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। दोनों समितियों ने धान में शॉर्टेज की वजह प्रशासन की गलत नीतियों को बताया गया है। अधिवक्ता शुक्ला ने हाईकार्ट को बताया कि जब गलतियां जिला प्रशासन से हुई है तो फिर सजा समिति कर्मचारियों को क्यों दी जा रही है। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों को गंभीरता से लिया और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही बलपूर्वक एव दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है।
भी धान शॉर्टेज में जिला प्रशासन की लापरवाही से जुड़े इन तथ्यों को पहले ही उठा चुका है। ताजा खबर ने बताया था जिले में करोड़ो रूपये की धान शॉर्टेज के लिए जिला प्रशासन की नीतियां जिम्मेदार है। समितियों से धान का उठाव सही समय पर नही होना और समितियों में धर्मकांटा की व्यवस्था नही होना शॉर्टेज का सबसे प्रमुख कारण है। जिसकी व्यवस्था करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।
