कोटपा एक्ट के तहत की गई चालानी कार्यवाही,,,सार्वजनिक स्थानों पर नशा व धूम्रपान करने की मनाही

पाटन(न्यूज24 कैरेट/सतीश पारख)मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जे.पी. मेश्राम के निर्देशन व सहायक औषधि नियंत्रक श्री बेनी राम साहू के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में लगातार चौथे दिन गुरुवार को दिनांक 24.03.2022 को कोटपा एक्ट 2003 की चलानी कार्यवाही थाना रानीतराई के सहयोग से मेन मार्केट, बस स्टैंड, मेन रोड के पान ठेला होटलों व सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वाले के ऊपर चलानी कार्यवाही की गई.
कोटपा एक्ट की चालानी कार्यवाही में लोगों को समझाईश सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के तंबाकू उत्पाद क्रय विक्रय प्रतिबंध, बिना विशिष्ट चेतावनी के तम्बाकू बिक्री प्रतिबंध के साथ चलानी कार्यवाही की गई ।
यह चलानी कारवाही औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह द्वारा की गई व इस चालानी कार्यवाही में स्वास्थ्य विभाग से ललित कुमार साहू, पुलिस विभाग रानीतराई थाना से Asi रेमन साहू, प्रधान आरक्षक लोकेश लहरी, व आरक्षक धनंजय सिंह का भी सहयोग रहा।..

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