राजनांदगांव(न्यूज24 कैरेट/देवेंद्र देवांगन)छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत भंडारपुर के आश्रित ग्राम बिसाहूटोला के ग्रामीणों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले मन्नू लाल यादव पिता बुधराम यादव निवासी बापूटोला के खिलाफ जिलाधीश राजनांदगांव के नाम तहसीलदार छुरिया को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम बिसाहुटोला के शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 0.6400 हेक्टेयर लगभग 0.50 एकड़ पर मन्नूलाल यादव के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा के तहत निस्तारी तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा था किन्तु लगातार मन्नू लाल यादव के द्वारा स्टे (रोक) लगाकर तालाब निर्माण को बाधित किया जा रहा है। जिसकी सूचना पूर्व में ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव और तहसीलदार छुरिया को दी थी। उसके बाद तहसीलदार , राजस्व निरीक्षक व पटवारी के द्वारा ग्रामीणों , पंचायत प्रतिनिधियों और मन्नू लाल यादव के समक्ष सीमांकन किया गया जिस पर माप के बाद मन्नूलाल के द्वारा 0.50एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया और तहसीलदार के द्वारा मौखिक आश्वासन देते हुए मन्नूलाल को शासकीय भूमि को छोड़ने कहा गया किन्तु मन्नूलाल तानाशाही करते हुए शासकीय भूमि जिस पर पिछले वर्ष मनरेगा के तहत निस्तारी तालाब का निर्माण कार्य हुआ था उसी भूमि पर इस वर्ष वो धान और अरहर की फसल उगाया था।जिसकी सूचना तहसीलदार को ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी ।तब तहसीलदार ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अवैध कब्जा धारियों को हटा सकती है। जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा तीन बार मन्नूलाल यादव को नोटिस जारी किया उसके बाद भी वो शासकीय भूमि को छोड़ने तैयार नहीं है। और ग्रामीणों से बदले और ईर्ष्या कि भावना के चलते 28 ग्रामीणों के ऊपर फसल चोरी का आरोप लगाते हुए न्यायालय में धारा 294, 379, 427, 448, 506 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाया है। जिससे बिसाहुटोला के आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जिलाधीश महोदय से मजिस्ट्रेट जांच कर दोषी के ऊपर त्वरित दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। जिस प्रकार पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा धारियों पर आपके आदेशानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है ठीक उसी प्रकार बिसाहुटोला के शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए।

