उत्तर बस्तर कांकेर. नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा सम्पूर्ण कांकेर जिले में 31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन (पूर्णतया तालाबंदी) के आदेष दिये गये थे, जिसकी अवधि बढ़ाकर अब 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक आदेषित पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेष की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेष दिये गये हैं, पूर्व में जारी आदेष की शेष शर्त यथावत रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा लॉकडाउन के लिए पूर्व में जारी आदेष में कार्यालयों व प्रतिष्ठानों को पूर्णतया तालाबंदी के प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है, जिसमें वृद्धि करते हुए विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियों को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की गई है, जिसमें पषु, पक्षी एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवाएं, पषु चिकित्सा सेवाएं तथा पेट्स शॉप, एक्यूरियम, षिषु, बच्चों का आहार, डिब्ब बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार, न्यूट्रास्टस्यूटीकल्स, डिब्बा बंद विषेष आहार के उपयोग के लिए भोजन, पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज, डिब्बा बंद पानी की बोतल, अनाज, तेल, मसाला एवं खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियांॅ, चॉवल, गेहूॅ का आटा, शक्कर एवं नमक, चाय एवं कॉफी, उर्वरक, कीटनाषक, बीज इत्यादि को भी छूट प्रदान की गई है, इसके साथ ही उक्त उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाओं एवं ई-कॉमर्स आधारित कंपनियॉ जैसे कि फ्लिफकार्ट, एमेजॉन, एवं इंडिया इंटरप्राईजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस, प्लांट, कारखानों के सुचारू रूप से संचालित हेतु आवष्यक उत्पाद जैसे-कोयला, भूंसी, डीजल, फर्नेष ऑयल इत्यादि, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियां सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियॉ जिसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल हैं, किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना, कृषि मषीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान, कटाई एवं बुआई से संबंधित मषीनों जैसे कि हार्रवेस्टर एवं अन्य कृषि, बागवानी से संबंधित औजारों के अंर्तरजिला व अंर्तराज्यीय परिवहन तथा उक्त सूची में शामिल उत्पादों एवं सेवाओं के अंर्तरजिला, अंर्तराज्यीय परिवहन और उत्पादों के सहायता हेतु लगने वाले सभी कच्चे उत्पाद एवं पैकेजिंग उत्पाद तथा हमाल सेवाओ में भी छूट प्रदान की गई है। यह आदेष तत्काल प्रभावषील हो गया है।