पंचायती राज अधिनियम के सारे नियमों का उल्लंघन कर अपने ही पंचायत में सचिव ने लगाया लाखों का बिल ….

परमेश्वर कुमार साहू,गरियाबंद

मैनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुड़ागाँव के सचिव बसंत सिन्हा उसी पंचायत के सचिव है ।और एक शासकीय कर्मचारी होते हुए भी उन्होने पंचायत में फर्जी तरीके से बिल लगा कर लाखों रुपए का राशि आहरण कर उस पैसे का दुरुपयोग किया ।

पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40’की माने तो ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच या उनके परिजन अपने पंचायत में बिल नहीं लगा सकते ।लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव ने धारा 40′ को ताक में रख कर अपने ही पंचायत मुड़ागाँव में लाखों रुपए का बिल लगाकर राशि का दुरुपयोग किया है।

मुड़ागांव पंचायत में पदस्थ सचिव बसंत सिन्हा ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40′ की धज्जियां उड़ाया है। धारा 40′ ग’ जिसमें उल्लेखित है कि सचिव खुद स्यम का बिल नहीं लगा सकता। व अपने किसी परिवार को लाभ नहीं पहुंचा सकता ।लेकिन मुड़ागाँव के सचिव बसंत सिन्हा ने नियम के विरुद्ध अपने ही पंचायत में स्वयं लाभ लेते हुए लाखों रुपए का बिल लगा दिया।
अब पंचायत में ऐसा भी नहीं है कि ग्राम पंचायत के सचिव को पंचायती राज अधिनियम की जानकारी ना हो एक शासकीय कर्मचारी होते हुए भी पंचायत राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाना गंभीर विषय है।
सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि एक शासकीय कर्मचारी जिस पंचायत में सचिव है उसी के पंचायत में अपना स्वयं का बिल लगाकर 03/06/ 2019 को स्वयं का बिल 385000 =00(तीन लाख पच्यासी हजार)रुपए का बिल लगा कर भारी भरकम भ्रष्टाचार कर राशि का आहरण कर दिया। बड़ी लाजमी सी बात है कि सचिव को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसके चलते सचिव ने भ्रष्टाचार करने की मंशा व बिल से अधिक लाभ कमाने हेतु स्वयं अपना भी लगाकर राशि का आहरण कर डाला।
बीते दिनों ऐसा ही मामला छुरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत में आया था जिसे जनपद पंचायत सी ई ओ ने गंभीरता से लेकर सरपंच के ऊपर पंचायती राज अधिनियम की धारा 40′ के तहत कार्यवाही की है।
एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी शासकीय राशि का अपने ही नाम से बिल लगाकर राशि का आहरण कर डाला । ऐसे सचिव पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई सचिव पंचायत मैं स्वयं अपना बिल लगाने की नोबत ना करें ।

वर्जन… जब इस संबंध मैं जनपद पंचायत मैनपुर के सी.ई.ओ. से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि सचिव अगर स्यम का बिल लगाया है तो आगे उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे और अगर सचिव बसंत सिन्हा के द्वारा धारा 40′ का उल्लंघन किया है तो सचिव बसंत सिन्हा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी।

जब इस संबंध मैं सचिव बसंत सिन्हा को बिल के संबंध मै पूछा गया तो उन्होने कहा कि पंचायत आओ तभी जानकारी दूंगा।

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