उत्तर बस्तर कांकेर. जिले में पदस्थ सहायक श्रम पदाधिकारी पंकज बिजपुरिया को मुख्यालय से उनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर के.एल. चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संकटापन्न जरूरमंद पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के लिए जारी दिषा निर्देष के संबंध में सहायक श्रम पदाधिकारी से संपर्क किया गया, जिस पर उनके द्वारा मुख्यालय से बाहर होना बताया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रषासन विभाग एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्यतः रहने के निर्देष प्रसारित किये गये हैं। शासन-प्रषासन के निर्देषो का पालन नहीं करने पर कलेक्टर श्री चौहान के. एल. चौहान ने श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के अनुमोदन की प्रत्याषा में सहायक श्रम पदाधिकारी श्री बिजपुरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, इस अवधि में उनका मुख्यालय श्रम पदाधिकारी जगदलपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।