उत्तर बस्तर कांकेर. नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टॉकिज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्षन कंपनी इत्यादि संस्थान/स्थापना में कार्यरत स्थाई, अस्थायी, ठेका श्रमिकां एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी दिषा निर्देष का उल्लेख करते हुए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने कहा है कि जिले में स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं सहित अन्य निजी संस्थान प्रमुखों से अपील किया है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जाए और आवष्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जाए। यदि कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हों तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु सहयोग के साथ-साथ आवष्यकतानुसार संवैतनिक अवकाष प्रदान किया जावे, इसके साथ ही यदि कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के परिवार के सदस्य भी इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके परिवार के सदस्य के सहयोग एवं उपचार हेतु संबंधित कर्मकार को आवष्यकतानुसार संवैतनिक अवकाष प्रदान किया जावे। यदि इस समय कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि अन्य कारणों से बीमार हैं अथवा उनके परिवार के सदस्य बीमार हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें संवैतनिक अवकाष एवं अन्य सहूलियत दिया जावे।
कलेक्टर श्री चौहान ने निजी संस्थान प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मगार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छंटनी, सर्विस ब्रेक न किया जावे और न ही किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती की जाये। संस्थान, कारखाना, स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव एवं स्थगित रखने के कारण किसी भी कर्मचारी को न तो निकाला जावे और न ही वेतन भत्ते आदि की कटौती की जाये। ऐसे समस्त परिस्थितियों में संवैतनिक अवकाष दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जावे।