जिला कलेक्टर के आदेश में क्या लिखा है देखें,,,,
दुर्ग जिला में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है जिससे चिंतित जिला के कलेक्टर ने स्कूलों एवं आगनबाड़ी केंद्र को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है इसके अलावा जिले में धारा 144 भी लागू है जिसमे मेला, मंडई जैसे अन्य सार्वजनिक कार्यकर्मो में रोक लगाने की आदेश जारी किया गया है तो इसके अलावा शादी एवँ शोक के कार्यक्रमों के लिये प्रशासन की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है 5 जनवरी को 2799 टेस्ट में 196 संक्रमित मिले तो जो 6 जनवरी को बढ़कर 293 ही गये जबकि 3467 को जांच की गई थी कलेक्टर ने आम जन को कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिये जरूरी मास्क एवँ समाजिक दूरियों का पालन करने की अपील किया है
