बहु के साथ जबरदस्ती करने वाले कलयुगी काका ससुर को मिली आजीवन कारावास

दुर्ग। बहु के साथ जबरदस्ती करने वाले कलयुगी काका ससुर के खिलाफ अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने आरोपी को पूरे नैसर्गिक जीवन तक जेल में रखे जाने का का आदेश दिया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।

रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना पाटन थाना क्षेत्र की है। पीड़ित विवाहिता 19 दिसंबर 2019 की दोपहर अपने बच्चों को लेने आंगनबाड़ी केंद्र जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में विवाहिता का रिश्ते में काका ससुर लगने वाले आरोपी 41 वर्ष ने उसे पकड़ कर जबरिया अपने घर में खींच लिया। शोर मचाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और घर के अंदर ले जाकर उसे उसके पति सहित जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती की। किसी प्रकार काका ससुर के कब्जें से छूटने पर विवाहिता ने इस हरकत की जानकारी फोन से अपने पति को दी और मामलें की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत व चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत आरोपी काका ससुर के खिलाफ दफा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विवेचना पश्चात अदालत के समक्ष विचारण के लिए पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को जान से मारने की धमकी देने और विवाहिता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया। मामले अभियुक्त काका ससुर को दफा 376(2)(च) के तहत आजीवन कारावास (पूरे नैसर्गिक जीवन की कैद), 5000 रुपए अर्थदण्ड तथा दफा 506(बी) के तहत 2 वर्ष कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक मामले में गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरूद्ध है।

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