कोपरा सरपंच धारा 40 के तहत बर्खास्त कलेक्टर ने आदेश पारित किया

गरियाबंद। ग्राम पंचायत कोपरा में भ्रष्टाचार एवं अवैध रेत खनन मामले में आज कलेक्टर ने पूर्व निर्णय को गतल ठहराते हुए पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपँच डॉ डॉली साहू को पद से बर्ख़ास्त करने का आदेश पारित किया है।

इस तरह से कलेक्टर ने अनुभाग अधिकारी राजस्व राजिम को ग्राम पंचायत कोपरा के सरपँच डॉ डॉली साहू को पद से बर्ख़ास्त करने आदेश दिए हैं।गौरतलब है कि ग्राम पंचायत कोपरा के ग्रामीणों द्वारा सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत कोपरा के विरुद्ध ग्राम पंचायत के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार व रेत उत्खनन में अनियमितता की शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर द्वारा चार सदस्य जांच दल गठित किया गया था। खनिज उत्खनन पैरी नदी के स्वीकृत खसरा नंबर 3756 से रेत खनन ना कर मशीन के माध्यम से खसरा नंबर 3755 से अवैधानिक रेत उत्खनन कराए जाने पर खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खनन कार्य बंद कराते हुए सरपंच सचिव को ₹34600 के अर्थदंड से दंडित किया गया था। रेत उत्खनन पश्चात परिवहन हेतु जिन वाहनों के नाम पर पास जारी किए गए है वह विभिन्न प्रकार के दो पहिया व चार पहिया वाहन शामिल है।कलेक्टर ने पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40,1 क अंतर्गत अनुभाग अधिकारी राजस्व राजिम के प्रकरण वर्ष 2018,19 के फैसले को अनुकूल नहीं होने पर निरस्त किया है।वहीँ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40,1 क के तहत कर्तव्य निर्वहन में दोषी मानते हुए पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी करने अनुभाग अधिकारी राजस्व राजिम को निर्देशित किया है।
बॉक्स में ग्राम पंचायत कोपरा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब तक बड़े उलटफेर हुए है,26 सितम्बर 2021 को ग्राम कोपरा में नेशनल हाईवे 130 सी में ग्रामीणों की भीड़ ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब नाराज़ लगभग 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 अक्टूबर को भ्रष्टाचार में सरपँच का साथ देने का आरोप स्थानीय विधायक अमितेश शुक्ल पर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से स्तीफा दे दिया,फिर 18 अक्टूबर को अमितेश शुक्ल पर भरोसा व्यक्त करते हुए पूनः कांग्रेस प्रवेश कर लिए।
हालांकि जिन बिंदुओं पर चक्का जाम किया गया था उन सभी मामलों पर अभी सुनवाई होना शेष है।

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