? निर्देशों के पालन नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की दी गई चेतावनी।
दिनांक 23.09.2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 भिलाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बीएन मीणा के निर्देशन पर डीजे संचालकों की बैठक आहूत की गई। बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय, शासन/प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के संबंध में महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। शहर में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर उनको अस्पताल के आसपास, स्कूल कॉलेजों, रिहायशी इलाकों, मोहल्ला एवं शासकीय भवन के आसपास डीजे बजाने के संबंध में जारी किए गए गाइडलाइन से अवगत करा कर नियमों को पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। रात्रि 10:00 बजे से 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करना पूर्णता निषेध है, उपयोग करने वाले संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाए निर्देशों के संबंध में कार्यवाही किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए।
उपरोक्त बैठक में 55 से अधिक डीजे संचालक के द्वारा बैठक में शामिल होकर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर शासन/प्रशासन के सहयोग करने के संबंध में सहमति दी गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव, अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग विनय कुमार पोयम, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चंद्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर राकेश जोशी, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग कौशलेंद्र पटेल उपस्थित थे।
