हाईकोर्ट पहुंचे मर्रा सरपंच पालेश्वर ठाकुर को मिली जमानत , वकील ने राजनैतिक द्वेष से कार्यवाही का लगाया आरोप

पाटन। पाटन के युवा नेता व मर्रा के सरपंच पालेश्वर ठाकुर को अंततः हाई कोर्ट ने जमानत दे दी । सोमवार 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के बाद मर्रा सरपंच पालेश्वर ठाकुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था जिसके बाद बुधवार 25 अगस्त को पालेश्वर ठाकुर रिहा हुवे। उतई पुलिस ने एक मामले में पालेश्वर को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से न्यायिक रिमांड में थे ।
प्रकरण में हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सुनवाई दिन प्रतिदिन चल रही थी ।
पालेश्वर ठाकुर की ओर से अधिवक्ताओ की एक पैनल पूरे मामले में बहस किया । इस जमानत याचिका में पालेश्वर ठाकुर पर लगे सभी आरोप को झूठा एवं राजनीतिक द्वेष से कार्यवाही का आरोप अधिवक्ताओ ने लगाया था ।
पेंशन रोकने संबंधी आरोप पर भी हाईकोर्ट में जमकर बहस हुई।
जनपद पंचायत पाटन द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में प्रतिमाह पेंशन प्रदान की गई है सभी दस्तावेज पालेश्वर ठाकुर की ओर मननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया । पूरे मामले में सभी पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत की बेंच ने मर्रा सरपंच को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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