पी.डी.एस के अंतर्गत जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक गरीबों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

बेमेतरा -राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डाें में (ए.पी.एल. का छोड़कर) प्रात्रतानुसार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अथवा छ0ग0 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाना है।
खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि संचालनालय से जारी आदेशानुसार राशनकार्ड धारियों को उपरोक्त माह में चावल की पात्रता इस प्रकार होगी। अंत्योदय राशन कार्डधारियों को जुलाई से नवम्बर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण की मात्रा एक सदस्य वाले राशन कार्डधारी को मासिक आवंटन 35 को अतिरिक्त आवंटन की मात्रा 5 कि.ग्रा. मिलाकर अब 40 कि.ग्रा. प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को 45 कि.ग्रा. 3 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 50 कि.ग्रा. 4 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 55 कि.ग्रा. 5 सदस्य वाले कार्ड धारी को 60 कि.ग्रा. अंत्योदय राशन कार्ड में जुलाई से नवम्बर 2021 तक प्रतिमाह प्रति सदस्य 05 किलो ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न की पात्रता होगी। खाद्य अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकता राशन कार्डधारी को जुलाई से नवम्बर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की गई है। 01 सदस्य राशनकार्ड धारी को 10 कि.ग्रा. 2 सदस्य 20 कि.ग्रा. 3 सदस्य 35 कि.ग्रा. 4 सदस्य को 40 कि.ग्रा. 5 सदस्य को 50 कि.ग्रा. 6 सदस्य को 60 कि.ग्रा. 7 सदस्य को 70 कि.ग्रा. 8 सदस्य को 80 कि.ग्रा. 9 सदस्य को 90 कि.ग्रा. 10 सदस्य को 100 कि.ग्रा. खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। निःशक्तजन एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारियों को जुलाई से नवम्बर 2021 तक मासिक पात्रता निःशुल्क होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के व्यपर्वतन एवं दुरूपयोंग तथा निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित पी.डी.एस. दुकान संचालक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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