परिवार के मुखिया की कोरोना से मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक सहायता हेतु आशा एवं स्माईल योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

रिपोर्टर प्रांजल झा….

कांकेर – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में लक्षित वर्ग के ऐसे परिवार जिनके मुखिया के मृत्यु कोरोना से होने के कारण जीवन यापन करने में कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें आर्थिक सहायत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ’’आशा’’ ¼ASHA½ एवं पिछड़ा वर्ग के लिए ’’स्माईल’’ ¼SMILE½ योजना प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 06 प्रतिशत ब्याज दर पर अधिक 05 लाख रूपये कर ऋण दिया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत पूजीगत अनुदान भी शामिल है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित जाति वर्ग का होना चाहिए साथ ही उसे दाखिल जिले का मूल निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 03 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए। जन्म तिथि दर्शित कक्षा 5वीं, 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र व दो पासपोर्ट साईज की फोटो भी प्रस्तुत करना होगा। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदक कृषक या शासकीय कर्मचारी का जमानतदार देने में सक्षम हो और उसका जीवन बीमा होना अनिवार्य है। उक्त पात्रता एवं शर्तो का पालन करने वाले आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर में 25 जून 2021 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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