लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद
गरियाबंद जिला में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में पूर्व में प्रसारित आदेश के तहत शासकीय कार्यालय में प्रथम एवं द्वितीय क्षेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होने तथा अधिनस्थ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा उक्त आदेश की कंडिका 05 में आशिक संशोधन करते हुए शतप्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी के साथ कार्यालय खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिला गरियाबंद अंतर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के तहत निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया गया है। सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदण्ड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी रखना, सेनिटाईजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यालय में स्वच्छता एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य
