छुरा……राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण आरंभ हो गए हैं। पंजीकरण के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 1 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। किसान द्वारा किया गया आवेदन एवं जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं किसान द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित किसान सहकारी समिति में जमा किया जाएगा। आवेदन करते समय किसान को अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश किसान के पास आधार नंबर नहीं है तो वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजनांतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि रु.9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान,केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 आदान सहायता राशि दी जाएगी वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह राशि 3 वर्षों तक दी जाएगी यह जानकारी कृषि विस्तार अधिकारी आर.एल.ठाकुर ने दी।