पेट्रोल पम्प एवं बैंकों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

बेमेतरा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सम्पूर्ण बेमेतरा जिले मे 05 मई तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। जिला बेमेतरा मे सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबन्ध आरोपित किये गये हैं। इस आदेष की कंडिका 05 में पेट्रोल पम्पो के संचालन तथा कंडिका 12 मे क्रमषः सभी राष्ट्रीयकृृत बैंक/स्थानीय बैंकों के संचालन हेतु विस्तृृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसे संसोधित करते हुए जिले के अन्तर्गत सभी पेट्रोल पम्पों/बैंकों को समान्य रुप से कार्य संचालन की अनुमति इस शर्त पर प्रदान किया गया है कि वे ग्राहकों व स्वयं संचालनकर्तागण/बैंक प्रबंधन द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पूर्ण पालन अर्थात सोषल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर व कोरोना से जागरुकता हेतु फ्लैगस, सूचना का प्रदर्शनअपने कार्यालय मे करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का संशोधित आदेश कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी किया गया।

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