कांकेर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा ई-काॅमर्स जैसे- अमेजन एवं फ्लिफकार्ट और स्थानीय आॅनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी सर्विस की अनुमति दी गई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जोमेटो एवं स्वीगी जैसे सेवा प्रदाताओं से खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु अनुमति होगी। परिवहनकर्ताओं को रात्रि 11 बजे से सुबह 06 बजे तक स्थानीय गोदामों में समान की लोडिंग-अनलोडिंग हेतु अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।