बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित होंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लेन-देन प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति

कांकेर। जिले में कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में 19 अप्रैल के सायं 06 बजे से 26 अप्रैल प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त बैंकों के संचालन हेतु जारी निर्देशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत समस्त बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे तथा ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग, कार्यालयीन कार्य, दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को अनुमति दी गई है।
उक्त आदेश के अनुक्रम में यह प्रतिस्थापित किया गया है कि उपरोक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लेन-देन जैसे-चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, उद्योग, व्यवसाय एवं उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल आॅक्सीजन उत्पादक एवं शासकीय कार्यों से संबंधित लेन-देन को भी प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। पूर्व में जारी आदेश का शेष अंश यथावत् रहेगा, यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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