काँकेर। वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटीव प्रकरणों में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा 31 मार्च 2021 के द्वारा जिले में प्रभावशील धारा-144 के परिपेक्ष्य में जिले के समस्त नगर पंचायतों एवं नगरपालिका की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया था। जिसे विस्तारित करते हुए आदेश को संपूर्ण कांकेर जिले के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगर पंचायतों एवं नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक एवं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा (केवल रात्रि 10 बजे तक इनडोर डायनिंग) को प्रातः 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक और रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा (केवल टेक-अवे एवं होम डिलीवरी) को रात्रि 11.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जावे तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जायेगा। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान, संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् दण्डनीय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है एवं अगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी उक्त आदेश अब संपूर्ण कांकेर जिले में प्रभावशील हो गया है।