फेल धान बीज का समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक


दुर्ग। अच्छे किस्म के फेल धान बीज का समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक शासन द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। फेल धान बीज औसत अच्छी किस्म का होने पर ही खरीदी किया जाएगा। बीज निगम के प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषकों को फेल धान बीज के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कृषक द्वारा उक्त धान को खरीदी केन्द्र में लाने एवं प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही धान समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। पंजीकृत कृषकों को अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय करने की पात्रता निर्धारित किया गया है। कृषक द्वारा फेल धान बीज विक्रय की पात्रता उसके द्वारा धान विक्रय की पात्रता सीमा तक होगी। किसी पंजीकृत कृषक के द्वारा धान बोवाई का रकबा 2 एकड़ है एवं उसके द्वारा 20 क्विंटल धान विक्रय किया जा चुका है तो वह फेल धान बीज 10 क्विंटल की सीमा तक ही विक्रय कर सकेगा। कृषक को पंजीकृत कृषक कोड नंबर लाना अनिवार्य होगा।

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