नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जारी किए धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश


समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा
-सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित

दुर्ग। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। आंशिंक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप प्रतिबंध किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया सहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने समस्त नगरीय क्षेत्रों के लिए होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेशानुसार होलिका दहन के दौरान सेनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा और अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिला दुर्ग अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उलंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परंतु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। विवाह/अंत्योष्टि/दशगात्र/चालिसवां अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क का कड़ाई से उपयोग करने की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल एवं माॅल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईड लाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, साॅस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटीव मरीजों की सघनता पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा। जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्ड का भागी होगा।

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