दुर्ग में होली संबंधी आदेश केवल जिले के नगरीय क्षेत्र में लागू होगा पढ़िए पूरी खबर

दुर्ग। जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने आम जनता को होली त्यौहार मनाने के लिए कल दुर्ग कलेक्टर द्वारा कल 18 मार्च को आदेश जारी किया गया था। जिसे स्पस्ट करते हुए आज संसोधित आदेश जारी जिसमे होली संबंधी आदेश केवल जिले के नगरीय क्षेत्र में लागू होगा।

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