महिला एवं बाल विकास परियोजना एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रुकवाई बाल विवाह

बेमेतरा-विकासखण्ड एवं थाना साजा के ग्राम जगन्नाथपुर (पंचायत परसबोड) के एक परिवार मे 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह ग्राम के ही एक युवक के साथ किये जाने की सूचना पर जिला महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के निर्देश व जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन मंें विभाग की पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, चाईल्ड लाईन बेमेतरा, पुलिस विभाग थाना साजा के अरक्षक ग्राम के सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्थानीय कोटावार तथा प्रबुद्ध नागरीको की सहायता से उन बालक व बालिका के निवास स्थान पर पहंुचकर वर-वधु पक्ष को सझाईश दी। जिस पर उनके द्वारा सहर्ष ही बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की एवं उपस्थित जनों के समक्ष बलिका को उसके पिता के द्वारा संरक्षण मे लिया गया। अधिकारियों द्वारा समझाईश दिये जाने पर उन्होने उक्त बालिका का विवाह 18 वर्ष के उपरांत किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया तथा उन्हे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु का बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता या कराता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है,तो उसे भी 02 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रू. तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

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