बेमेतरा. वर्ष 2019 में शासकीय हाई स्कूल टकसीेवा में चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 08 अगस्त 2019 गुरुवार को शाम 4ः00 बजे से स्कूल का छुट्टी होने के बाद स्कूल एवं कार्यालय का ताला बंद कर श्रीमती तारामती साहू शासकीय हाईस्कूल की प्रभारी व्याख्याता अपने घर चली गई दिनांक 10 अगस्त 2019 शनिवार को सुबह 7ः30 बजे स्कूल आने पर कार्यालय का ताला खोलकर अंदर जाने पर देखी कि शासन द्वारा प्रदाय का सामान टेबलेट, चार्जर, इंडक्शन सील कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया।
थाना बेरला में सितंबर 2019 में विवेचना पूर्ण कर अभियोजन न्यायालय में पेश किया विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुरेखा सिंह ने शासन की ओर से पैरवी करते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जिससे सहमत होकर जगदीश राम मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने आरोपी दीनबंधु पिता भगवान सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भरचट्टी थाना बेरला जिला बेमेतरा को दोषी पाते हुए धारा 457/9पीसी के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 अर्थदण्ड, धारा 380/9पीसी के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त के द्वारा शासकीय स्कूल से लोकसंपत्ति की चोरी करने का आरोप है।