देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिए अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित


दुर्ग। जिले में संचालित किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाइडलाइन फॉर फोस्टर केयर 2016 के प्रावधान अस्थाई संरक्षण में दिए जाने हेतु फोस्टर केयर में भारतीय दंपतियों से आवेदन आमंत्रित है। फोस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा उपचार , आयु एवं रुचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुर्व्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फोस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।ऐसे भारतीय दंपति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं । वह कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर दुर्ग दूरभाष क्रमांक 0788-2213363 में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाइड लाइन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक संबंधित दंपति को फोस्टर केयर में दिया जा सकेगा।

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