दुर्ग.शराब तस्करी के प्रकरण पर फैसला आते ही बांधा तालाब गंजपारा निवासी अनिल ठाकुर (21) वर्ष न्यायालय की अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना शुक्रवार शाम 4.30 बजे की है। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अनिल ठाकुर के खिलाफ अभिरक्षा से फरार होने की धारा के तहत एफआईआर किया है। प्रकरण के मुताबिक आबकारी एक्ट के प्रकरण में न्यायाधीश आकांक्षा सक्सेना ने शाम 4 बजे फैसला सुनाया। आरोपी को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश ने जेल वारंट तैयार कर आरोपी को जेल ड्यूटी करने वाले पुलिस को सौंपने का आदेश दिया था। न्यायालय के कर्मचारी आरोपी को अदालत के एक कोने में खड़े रहने कहा था। इसी बीच आरोपी अदालत कर्मचारियों से नजरों से बचते हुए गैलरी तक आया और भाग निकला। जानकारी के मुताबिक अनिल ठाकुर को 2014 में उतई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया था। इसके बाद न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। दुर्ग पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ और भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालीन कर्मचारियों का कहना था कि आरोपी पेशी में नियमित उपस्थित होता था। बताया जाता है कि फैसली सुनते ही जेल जाने की बात से भयभीत हो गया था। न्यायालीन कर्मचारियों ने उसे समझाया भी था कि वकील से संपर्क कर चाहे तो वह जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए भाग निकला।
