अनुसूचित जनजाति वर्ग योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन पत्र

बेमेतरा. अनुसूचित जनजाति वर्ग योजनान्तर्गत 2019-20 के लिए लक्ष्य प्राप्त है। जिसके तहत जिले के इच्छुक आवेदको से ऋण आवेदन पत्र 10 फरवरी 2020 तक आमंत्रित किये किये गये है। अनुसूचित जनजाति के लिए योजना का नाम – पैसेंजर व्हीकल योजना लक्ष्य-1, इकाई लागत 523974.00 स्माॅल बिजनेस योजना लक्ष्य-1, इकाई लागत 300000.00 स्माॅल बिजनेस योजना लक्ष्य-1, इकाई लागत 200000.00 स्माॅल बिजनेस योजना लक्ष्य-1, ईकाई लागत 100000.00 महिला सशक्तिकरण योजना लक्ष्य-1, इकाई लागत 100000.00 है। कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बेमेतरा ने बताया कि –
पात्रता एवं शर्ते – आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। (तहसीलदार द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे, आवेदक जिले का निवासी हो, आवेदक का वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 1,20,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 98,000/- से अधिक न हो, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदक को राशन कार्ड/आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा, आवेदक का उम्र सत्यापन हेतु 5 वी उत्तीर्ण या 8 वी उत्तीर्ण की मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा, आवेदक द्वारा किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा, वाहन लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार के पास वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है, आवेदक को जमानत देने हेतु किसी भूमिधारी की जमीन की चल-अचल सम्पत्ति अथवा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी की जमानत देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र दिनांक 10 फरवरी 2020 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर कमरा नं. 82 में जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवसो में कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

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