गरियाबंद—– पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार राज्य में महिला संबंधी अपराध की रोकथाम व त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस महा निरीक्षक आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय टी. आर. कंवर के मार्गदर्शन में थाना राजिम के अपराध क्रमांक 51/2021 धारा 376, 294, 323, 506 भादवी 4 6 पकसो एक्ट के मामले में आरोपी जितेंद्र ठाकुर विजय ठाकुर उम्र 25 साल निवासी ग्राम किरवाही थाना राजिम जिला गरियाबंद के द्वारा प्रार्थीया को नाबालिग जानते हुए प्रेम करता हूं कहकर जनवरी 2020 से अब तक कई बार शारीरिक संबंध बनाया है जिससे प्रार्थिया गर्भवती हो गई गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा चलो तो मैं पत्नी बनाकर रखूंगा कह कर अपने घर ले गया जहां कई बार शारीरिक संबंध बनाता था मना करने पर मारपीट करता था जिससे तंग आकर 31 दिसम्बर 2020 को मायके जाने की बात पर मत जाओ कह कर हाथ मुक्का से मारपीट किया है व मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया। प्रथिया के लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। राजिम थाने में प्रकरण दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर 03 जनवरी 2021 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
आरोपी के गिरफ्तारी में राजिम थाना प्रभारी विकास बघेल के साथ उपनिरीक्षक रामेश्वरी बघेल महिला आरक्षक सविता खरे आरक्षक नोहर ठाकुर तुलशी निषाद आरक्षक चालक 178 रविंद्र गिरी का विशेष योगदान रहा।
