मैनपुर चीतल का शिकार करने वाले 8 आरोपियों को वन विभाग टीम ने गिरफ्तार किया

? ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम कुमार नागेश गरियाबंद

वन मंडल गरियाबंद अंतर्गत वन परिक्षेत्र मैनपुर के बाजाघाटी नेशनल हाईवे सडक किनारे चार दिन पूर्व एक नर चीतल मृत अवस्था में वन विभाग को मिला था और मृत चीतल के शरीर में तीर कमार से हमला करने का निशान था, अवैध शिकार होने के कारण वन विभाग द्वारा लगातार आरोपियों की खोजबीन किया जा रहा था और आज वन विभाग द्वारा चीतल के अवैध शिकार करने वाले आठ आरोपियों को तीर कमान के साथ गिरफ्तार कर कोट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है।

वन परिक्षेत्र मैनपुर अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि दिनांक 27/12/2020 दिन शनिवार को समय 2ः45 बजे दोपहर को परिक्षेत्र अधिकारी मैनपुर (सामान्य) को ग्राम बेहराडीह के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि बाजाघाटी के पास एक नग नर चीतल मृत अवस्था में पड़ा हुआ हैं, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन अमले के साथ जाकर को तीन बजे बेहराडीह परिसर के कक्ष क्रमांक 1076 में एक नग नर चीतल मृत अवस्था में पाया गया, उक्त स्थान के पास से 01 नग तीर कमान प्राप्त हुआ जिससे अनुमान लगाया गया कि संभवतः जिसका शिकार किया जाना प्रतीत हो रहा था। आस-पास की जांच में कोई भी संघंर्ष के निशान नही दिखे, वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार साहू एवं परिक्षेत्र अधिकारी इंदगांव धु्रवागुडी योगेश रात्रे के निर्देशन पर मैनपुर वन स्टॉफ के कैलाश चंद्र भोई देवदत्त तिवारी जुगलाल नायक तथा उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के एंटी पोचिंग स्कावड के लोचन निर्मलकर, राकेश मार्कण्डेय हरिश राजपुत वन अमला के द्वारा उस क्षेत्र में लगातार नजर रखी जा रही थी,

दिनांक 30/12/2020 को एन्टी पोचिंग स्कावड के सदस्यों को खबर मिली की इस प्रकरण में मुख्य संदिग्ध व्यक्ति रामसिंग वल्द शोभाराम ग्राम बेहराडीह हैं, सूचना के आधार पर एंटी पोचिंग टीम एवं मैनपुर वन अमले ने संदिग्ध आरोपी से 03 नग तीर-कमान एवं 04 नग कुल्हाड़ी एवं खुन से सना हुआ तीर जप्त किया गया और उसे पूछताछ के लिए मैनपुर लाये, जहों मैनपुर वन स्टॉफ एवं एंटी पोचिंग स्कवाड के संयुक्त प्रयास से पूछताछ करने पर आरोपी ने आरोप स्वीकार करते हुए अन्य 07 आरोपियों के सहित गैंग बनाकर उक्त नर चीतल का दिनांक 27/12/2020 को शिकार करना स्वीकार किया, आरोपी के बयान के आधार पर शेष 07 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया, 08 आरोपियों के विरूध्द वन अधिनियम के तहत धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2(6) धारा 39, 50, 51, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (क) 52 के तहत पीओ.आर. क्रमांक 12862/4 दिनांक 27/12/2020 जारी कर अपराध पंजीब्ध्द कर कोर्ट में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

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