भिलाईनगर. नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वार्ड 01 परियापारा, सूर्यामाल के सामने, जुनवानी रोड, वार्ड 17 अजुर्ननगर सहित निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बैग, अनुज्ञप्ति लाइसेंस तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 25,100 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की! उड़नदस्ता की टीम ने फल ठेला वालों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर जप्त करते हुए दोबारा ऐसा न करने समझाइश दी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 01 परियापारा, सूर्यामाल के सामने, जुनवानी रोड, वार्ड 17 अजुर्ननगर अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल, पान ठेला व नास्ता सेंटर में घरेलू गैस उपयोग करने, सड़क बाधा कर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले तथा बाजार में गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। जोन 02 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि सुबह सफाई कार्य के निरीक्षण पर वार्ड 17 अजुर्ननगर पहुंचे जहां सार्वजनिक शौचालय के सामने खाली टीन डब्बा का स्टाॅक पाया तथा बड़ी मात्रा में टीन डब्बों को शौचालय के समीप सड़क पर वाहनों से उतारा जा रहा था जो कि सड़क बाधा का कारण बन रहा था, जिसे देखने पर जोन आयुक्त ने व्यापारी अनवर अली व नियाज अहमद को हजारों की संख्या में रखे टीन डिब्बे के स्टाॅक को 3 तीन दिवस के भीतर हटाने कहा तथा बड़ी मात्रा टीन डब्बा रखने से शौचालय आने जाने मे होने वाली असुविधा के कारण दोनो व्यापारियों से 10,000- 10,000 रूपए अर्थदंड लेने की कार्यवाही की। निगम की उड़नदस्ता टीम ने सृष्टि नाश्ता सेंटर वार्ड 01 के पास फूड लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए जुर्माना, केजीएन आॅटो पाटर्स सूर्यामाॅल के सामने अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, मुन्ना टी सेंटर सूर्यामाॅल के सामने व्यवसाय में घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करते पाए जाने पर 1000 रूपए, माॅ परमेश्वरी इंडस्ट्रीज सूर्यामाॅल के सामने सड़क पर सामान रखकर व्यवसाय करने पर सड़क बाधा के रूप में 1500 रूपए जुर्माना लिया गया। इसके अलावा संदीप पान ठेला से 5 पैकेट प्रतिबंधित कैरी बैग जप्त करते हुए 200 रूपए, सोनू फल ठेला व अरविंद फल ठेला वाले से प्रतिबंधित कैरी बैग जप्त करते हुए 200- 200 रूपए जुर्माना लिया गया।