दुर्ग. निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वार्ड 7 शिक्षक नगर में स्थित निगम क्वाटरों के 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को आज पत्र प्रेषित किया गया है। निगम क्वाटर निवासियों द्वारा अपने निजी शौचालय का गंदा पानी व मल सार्वजनिक नाली में बहाया जाता है। जबकि इस प्रकार का कृत्य छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 216 (अ),(आ) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।
इस संबंध में निगम आयुक्त श्री बर्मन ने बताया शिक्षक नगर के निगम क्वाटर में रहने वाले नागरिकों के द्वारा अपने-अपने घरों में निर्मित शौचलाय का गंदा पानी और मल सीधे नाली में प्रवाहित किये जाने से आस-पास जन-जनित बिमारियाॅ फैलने की संभावना बनी हुई है। इन क्वाटरों में नगर पालिक निगम दुर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं और कुछ अभी भी कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी निवासरत हैं। जिन लोगों द्वारा सार्वजनिक नाली में मल प्रवाहित करने वाले बी0के0नेटके, मुनीर खान, ईश्वरी टिकरिहा, संतोष मिश्रा, निशांत शर्मा, कृष्ण कुमार सोनी, केशव भारद्वाज, गिरीश साहू, श्रीमती भूमिका यादव, प्रवीण सोनी, श्अनिल यादव, कल्याणी मिश्रा, शीतल कसार, करुणा तिवारी, श्री राहुल सिंग, ऋषिराम यादव, संतोष धोबी शामिल हैं। निगम आयुक्त श्री बर्मन ने बताया कि किसी भी नाली में सिवरेज का गंदा पानी और मल सार्वजनिक रुप से बहाया जाना प्रतिबंधित है। अतः शहर वासियों से अपील है कि इस प्रकार का कृत्य वे न करें। यदि आपके यहाॅ शौचालय हैं तो उसके लिए सेप्टिक का निर्माण अवश्य करायें, खुले सार्वजनिक नालियों में गंदगी न बहायें।