-रायपुर। छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर देर से ही सही लेकिन कक्षा पहली से दसवीं तक के अशासकीय विद्यालयों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुस्तकें सीधे डिपो से वितरित होगी, जो स्कूल छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों का उपयोग करेगा वो निजी प्रकाशकों की पुस्तक नहीं रख पाएंगे। आरटीई के तहत दी जाने वाली राशि में प्राथमिक स्तर पर ढाई सौ रूपए एवं माध्यमिक स्तर पर 450 रूपए प्रति विद्यार्थी राशि की कटौती की जाएगी। ऐसे अशासकीय विद्यालय के पुस्तकों के मांग की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है इसके पश्चात मांग करने वालों को पुस्तके नहीं दी जाएंगी। इन बिंदूओं पर अशासकीय विद्यालयो से वचन पत्र लिया जाएगा इसके पश्चात पुस्तकों का वितरण होगा।
