देवादा के दशहरा कार्यक्रम के बाद विवाद, अरसनारा चौक पर मारपीट और नकदी लूटने का आरोप, पाटन थाने में FIR दर्ज

  • दशहरा उत्सव समिति के सदस्य वेशभूषा में पहुंचे थाना, मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग; युवक के सिर पर चोट लगने और 22 हजार रुपये छीनने का आरोप

पाटन। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में ग्राम देवादा के दशहरा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद और मारपीट को लेकर मामला सामने आया है। घटना के बाद दशहरा उत्सव समिति के सदस्य अपनी वेशभूषा में पाटन थाने पहुंचे और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी घटना में ग्राम अरसनारा चौक के पास एक युवक के साथ मारपीट कर नकदी छीनने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम देवादा निवासी शिकायतकर्ता 20 अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे अपने भाई नीरज कुमार साहू के साथ कार से पाटन से गांव लौट रहा था। इसी दौरान अरसनारा चौक के पास कुछ लोगों के साथ विवाद होने के बाद मारपीट की घटना हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चित्रांगद निर्मलकर सहित अन्य लोगों ने कार रोककर नीरज साहू को नीचे उतारा और लोहे की रॉड से हमला किया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई।

आरोप है कि हमले में नीरज साहू के सिर पर गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। शिकायत में मारपीट के दौरान करीब 20 से 22 हजार रुपये निकाल लिए जाने की बात भी कही गई है। घटना में अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने सभी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वेशभूषा में थाना पहुंचे दशहरा उत्सव समिति के सदस्य

दशहरा कार्यक्रम के दौरान हुए कथित विवाद और मारपीट को लेकर दशहरा उत्सव समिति के सदस्य अपनी वेशभूषा में पाटन थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए संबंधित व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किए और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। थाना पाटन पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में चित्रांगद निर्मलकर,भोलेश्वर वर्मा, गजराज वर्मा,प्रतीक साहू, हितेश साहू के ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 309(4) एवं 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *