उतई। ग्राम उमरपोटी में करीब एक माह पहले नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद उतई पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति पर दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद करने तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी के फेस-01 वेदांत नगर में नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर उतई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए मर्ग क्रमांक 75/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव (25 वर्ष) निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी।
जांच के दौरान परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से बार-बार विवाद किया जाता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने तथा आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई।
मर्ग जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 के तहत धारा 80(2) बीएनएस में दहेज मृत्यु का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि दहेज की मांग, वैवाहिक प्रताड़ना अथवा महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का मामला दर्ज
