पाटन। ग्राम फुण्डा स्थित पेट्रोल पंप के पास आम सड़क पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने और विवाद की स्थिति पैदा करने के मामले में पाटन पुलिस ने दो वाहन चालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं, दोनों वाहन चालकों सहित उनके तीन साथियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के अनुसार घटना 25 अगस्त की रात करीब 2 बजे की है। फुण्डा पेट्रोल पंप के पास पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340 और आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732 सड़क पर खड़े होने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसी दौरान दोनों वाहन चालकों के बीच बहस और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।
सूचना मिलने पर पाटन थाना पुलिस और एसीसीयू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को समझाइश देकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। समझाइश के बावजूद विवाद समाप्त नहीं होने पर पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस ने भूपेष कुमार बघेल (27), निवासी खोपली के खिलाफ अपराध क्रमांक 303/2026 तथा राजू कुमार धुर्वे (28), निवासी सोमनापुर, कवर्धा के खिलाफ अपराध क्रमांक 304/2026 दर्ज किया।
इसके अलावा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों वाहन चालकों समेत भागवत वर्मा (19), मोहन सोरी (24) और मानस चंदेल (20) के विरुद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
19 लाख के वाहन जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दोनों वाहनों को भी जब्त किया। इनमें पीकप वाहन की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपये और आईचर ट्रक की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये, यानी कुल करीब 19 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करना और विवाद की स्थिति पैदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक मार्गों पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित न करें और विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना दें।
सड़क पर वाहन खड़ा कर विवाद करना पड़ा भारी, थाना पाटन पुलिस ने दो वाहन चालकों पर अपराध दर्ज किया
