प्राणघातक हमले के मामले में आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

पाटन। प्राणघातक हमले के एक मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासन के ओर से अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी किया मामला ग्राम लोहरसी के भाटापारा मोहल्ले में का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर होली मिलन पर्व में आरोपियों विचित्र यादव ,पीयूष साहू ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2022 को ग्राम लोहरसी में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया था। इसी दौरान आरोपियों ने जय चंद्राकर पर लाठी एवं अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा 307/34 के अंतर्गत तहत दोषसिद्ध होने पर 10 वर्ष की कारावास एवं 5 हजार का अर्थ दंड लगाया है

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