पाटन। थाना अमलेश्वर क्षेत्र की निवासी श्रीमती अनिता साहू ने थाना परिसर में गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार एवं धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी हेमंत साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3) एवं 74 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीमती अनिता साहू पति उमेश साहू निवासी अमलेश्वरडीह ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि दिनांक 08 जून 2026 को दोपहर लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच वह अपने पति उमेश साहू के साथ थाना अमलेश्वर पहुंची थीं। इसी दौरान पूर्व में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के समर्थन में आए हेमंत साहू पिता संतोष साहू ने थाना परिसर में उनके साथ गाली-गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें और उनके पति को बाद में देख लेने की धमकी दी।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के समय थाना प्रभारी सहित थाना स्टाफ मौके पर मौजूद था। घटना के दौरान आवेदिका के साथ गिरधर साहू, रितेश साहू, कमलेश साहू एवं रोहित औसर भी उपस्थित थे, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।
पुलिस ने आवेदन के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3) एवं 74 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना परिसर में महिला से गाली-गलौज व धमकी, आरोपी हेमंत साहू के खिलाफ अपराध दर्ज
