जिले में 24 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निरस्त, नए आवेदन आमंत्रित

दुर्ग/ जिले की 24 शासकीय उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) के संचालन में अनियमितता पाए जाने पर उनका आबंटन निरस्त कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 16 के तहत यह कार्यवाही की गई है। निरस्त दुकान-महिला स्व सहायता समूह, संगवारी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उप सेवा सह समिति मर्या., नवीन महिला स्व सहायता समूह, शंकरा महिला स्व सहायता समूह, जय शक्ति महिला स्व सहायता समूह, जय श्री कृष्ण महिला स्व सहायता समूह, दुर्ग सहकारी विपणन समिति, कृषक सेवा सहकारी समिति कोहका, जय सदाराम महिला स्व सहायता समूह, मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह, सामुदायिक विकास समिति भिलाई, एकता महिला स्व सहायता समूह, सामुदायिक विकास समिति भिलाई, बीएसपी प्राथमिक सह.उप. भण्डार, सहकारी उपभोक्ता भण्डार भिलाई, विन्ध्यवासिनी महिला स्व सहायता समूह, नवीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, स्टील नगर महिला स्व सहायता समूह, मं जय भवानी महिला स्व सहायता समूह, इस्पात कर्मचारी कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स मर्या. भिलाई, सामुदायिक विकास समिति रविदास नगर भिलाई, संतोषी महिला स्व सहायता समूह, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ केम्प 1 भिलाई और प्रेरणा महिला स्व सहायता समूह शामिल है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु आवेदन केवल संबंधित वार्ड की स्थानीय संस्था द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विर्निदिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
खाद्य नियंत्रक से प्राप्त जानकारी अनुसार उचित मूल्य की दुकानों आबंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों का किया जाएगा, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 मे दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति/साधारण डाक के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) दुर्ग कार्यालय में जमा करना होगा। दुकान आबंटन की प्रक्रिया न्यायालयीन निर्णय एवं शासन के निर्देशों के अधीन होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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