चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

  • अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम झीट का मामला, आर्म्स एक्ट में भी 3 वर्ष का कारावास


पाटन। अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झीट में पारिवारिक विवाद के चलते अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2025 को दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्राम झीट निवासी हुसैन मोहम्मद अपने पुत्र इकबाल मोहम्मद के साथ बाजार चौक स्थित दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनका भतीजा अनीश उर्फ हनीफ मोहम्मद वहां पहुंचा और पारिवारिक विवाद को लेकर गाली-गलौच करने लगा। आरोपी ने हुसैन मोहम्मद को जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से चला गया।
कुछ समय बाद आरोपी दोबारा मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचा। इस बार वह अपने साथ तलवारनुमा लोहे का चापड़ा लेकर आया था। आरोपी ने हुसैन मोहम्मद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल हुसैन मोहम्मद को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
घटना की सूचना मिलने पर अमलेश्वर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विवेचना पूर्ण होने एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अनीश उर्फ हनीफ मोहम्मद को हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।

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