दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर मिली 20 वर्ष की सजा,,

नाबालिक के साथ किया दुष्कर्म, अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी की सुनाई 20 वर्ष की सजा, रानीतराई थाना क्षेत्र का मामलापाटन। रानीतराई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिक को बहला फुसलाकर घुमाने ले जाना और पीड़िता के बिना सहमति के उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी थाना में रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने आरोपी साहेब राम उर्फ गुलाब साहू को 20 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश श्री दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर इसे 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई और 5 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता स्कूल जाने के लिए बैग लेकर घर से निकली थी। जिसे आरोपी ने अपने मोटर साइकिल में बैठाकर धमतरी ले गया जहां पर पीड़िता के बिना सहमति से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरफ पीड़िता को धमतरी से बैलाडीला ले जाते समय स्लीपर कोच के बस में भी पीड़िता के साथ जर्बदस्ती दुष्कर्म किया। अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत के सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने रानी तराई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।

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