पाटन। नाबालिक बालक खेमांशु विश्वकर्मा ग्राम खुडमुड़ी के ऊपर हंसिया से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी ओमप्रकाश साहू को न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी किया।
मामला ग्राम खुडमुड़ी की है आरोपी ओमप्रकाश साहू द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को शाम 5.30 बजे पुराना बाजार चौक जैत खाम के सामने 6 साल का बालक खेमांशु विश्वकर्मा खेल रहा था। जिसे आरोपी ने वहां क्यों खेल रहे हो कहते हुए बाल पकड़कर गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथ में रखे हंसिए से चेहरे पर वार कर दिया। जिससे बालक के होंठ के ऊपरी हिस्से पर चोट लग गया। घटना की सूचना खेमलाल विश्वकर्मा द्वारा थाना पाटन में दिया गया। जिसके बाद अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 10 वर्ष की कारावास एवं 5 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है।
