छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश के प्रभाव और क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। अब 5 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बायलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। कार्यक्रम के अनुसार तीन माह के भीतर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। इस बीच किसी ने रजिस्ट्रार से शिकायत की। रजिस्ट्रार से इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित किया था। इस आदेश को संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आदेश की कॉपी…..

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