दुर्ग। जिले में किराना दुकान एव किराना सामान के थोक विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दैनिक उपयोग के सामान के विक्रय की अनुमति दी गई है। 29 जुलाई को सुबह 10 बजे के बाद कोई छूट नही दी जाएगी। आगामी त्यौहारों रक्षाबंधन एवं ईद को देखते हुए यह छूट दी जा रही है। ताकि नागरिक अपने घरों में आवश्यक खाद्य सामग्री का संग्रह कर सकें। किराना व्यवसायी इस दौरान राखी त्यौहार से जुड़ी सामग्रियों का विक्रय कर सकते है। 29 व 30 जुलाई के अतिरिक्त किसी भी दिन सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक के अतिरिक्त कोई भी छूट प्रदान नही किया जाएगा।


