दुर्ग। कलेक्टर दुर्ग डॉ एस. एन. भूरे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किराना दुकानों और किराना सामानों / वस्तुओं के थोक विक्रेताओं को केवल 2 दिनों के लिए, अर्थात् 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
सुबह 10.00 बजे के बाद, यह छूट इन दुकानों पर लागू नहीं होगी।
राखी एव ईद त्योहार के लिये कलेक्टर ने यह छूट जारी किया है जिसके अंतर्गत त्योहार के तैयारी के लिये
सूजी और सेवईयां तैयार करने के लिए राखियाँ एवं अन्य सामग्री इत्यादि इसी अवधि में ही किराना दुकानों द्वारा बेची जा सकती हैं।l , ताकि रक्षाबंधन और ईद के लिए आवश्यक वस्तुओं को जनता को बेचा जा सके।
उपरोक्त समय में या तो निश्चित समय में या बाद में कोई और छूट नहीं दी जाएगी।
